अनोखा तीर, हरदा। जिले में त्रि-स्तरीय पंचायत उप निर्वाचन 2026 को शांतिपूर्वक सम्पन्न कराए जाने के लिए तथा निर्वाचन के समय संबंधित ग्राम पंचायतों, निर्वाचन क्षेत्रों व वार्डों के क्षेत्रों के अंतर्गत कानून व्यवस्था बनाए रखने एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन सम्पन्न कराए जाने के लिए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी सिद्धार्थ जैन ने आर्म्स एक्ट 1959 की धारा 17 के तहत संपूर्ण हरदा जिले के थाना क्षेत्रांतर्गत निवासरत लाइसेंसधारियों को प्रदाय शस्त्र लाइसेंस तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक निलंबित किए हैं। साथ ही शस्त्र लाइसेंसों पर धारित शस्त्र संबंधित थाने में तत्काल अनिवार्य रूप से जमा करने के निर्देश दिए गए हैं। यह आदेश पुलिस बल एवं अन्य सुरक्षाकर्मियों पर प्रभावशील नहीं होगा तथा बैंक सुरक्षा गार्ड एवं अतिविशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा में लगे सुरक्षाकर्मियों पर लागू नहीं होगा।
हरदा जिले में शस्त्र लाइसेंस निलंबित

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