अनोखा तीर, हरदा। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी सिद्धार्थ जैन ने जिला हरदा के त्रि-स्तरीय पंचायतों के उप निर्वाचन 2026 (पूर्वार्ध) की घोषणा के परिप्रेक्ष्य में संबंधित ग्राम पंचायतों, निर्वाचन क्षेत्रों व वार्डों के क्षेत्रों में निर्वाचन निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण तथा लोक हित को दृष्टिगत रखते हुए मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 के तहत संबंधित क्षेत्र की सीमा में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग को प्रतिबंधित किया है। यह आदेश जारी होने के दिनांक से चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने तक अर्थात 05 अक्टूबर 2026 तक प्रभावशील रहेगा। इसके साथ ही मतदान समाप्त होने के समय से 48 घंटे पूर्व तक किसी भी स्थिति में प्रचार के लिए ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग की अनुमति नहीं दी जाएगी। जारी आदेश अनुसार विकासखंड खिरकिया, टिमरनी एवं हरदा में संबंधित अनुविभागीय दंडाधिकारी अथवा तहसीलदार एवं कार्यपालिक दंडाधिकारी एवं उनकी अनुपस्थिति की दशा में संबंधित तहसील के नायब तहसीलदार एवं कार्यपालिक दंडाधिकारियों को प्रात: 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक के मध्य आवश्यकतानुसार मंद ध्वनि से प्रचार-प्रसार में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग की स्वीकृति देने के लिए अधिकृत किया गया है। वे इस संबंध में अभिलेख संधारित करेंगे एवं आवेदक को निर्देशित करेंगे कि वे अनुज्ञा पत्र को ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग के समय प्रचार-प्रसार स्थल पर अथवा वाहन पर प्रदर्शित करेंगे। साथ ही स्वीकृति आदेश की एक प्रति संबंधित पुलिस थाना प्रभारी को प्रेषित करेंगे। आदेश का उल्लंघन करने पर उपयोग में लाए जा रहे ध्वनि विस्तारक यंत्र मय अन्य उपकरणों के तत्काल जब्त कर लिया जाएगा एवं संबंधित के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।
त्रि-स्तरीय पंचायतों चुनाव दौरान ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग प्रतिबंधित

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