अनोखा तीर, हरदा। किसान कल्याण विभाग ने किसानों से अपील की है कि वर्ष 2026 में अल-नीनो के संभावित प्रभाव, अनियमित वर्षा और प्राकृतिक आपदाओं की आशंका को देखते हुए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अपनी अधिसूचित खरीफ फसल का बीमा 31 जुलाई 2026 तक अवश्य कराएं। फसल बीमा प्राकृतिक आपदा, सूखा, अतिवृष्टि और मौसम संबंधी अन्य जोखिमों से होने वाली आर्थिक हानि से सुरक्षा प्रदान करता है। उप संचालक कृषि ने बताया कि खरीफ 2026 में जिले स्तर पर मूंग तथा पटवारी हल्का स्तर पर सोयाबीन, मक्का, धान (सिंचित) और धान (असिंचित) अधिसूचित फसलें हैं। किसान अंश प्रीमियम मूंग के लिए 618 रुपये, सोयाबीन के लिए 766 रुपये, मक्का के लिए 694 रुपये, धान (सिंचित) के लिए 946 रुपये तथा धान (असिंचित) के लिए 652 रुपये प्रति हेक्टेयर निर्धारित किया गया है। अऋणी एवं कालातीत (एनपीए) किसान कॉमन सर्विस सेंटर या बैंक के माध्यम से ऋण पुस्तिका, बैंक पासबुक और आधार कार्ड के साथ बीमा करा सकते हैं। बटाईदार किसानों को खोटनामा, ऋण पुस्तिका, बैंक पासबुक, आधार कार्ड तथा भूमि स्वामी का आधार कार्ड प्रस्तुत करना होगा। इसके लिए फार्मर आईडी होना भी आवश्यक है। उन्होंने बताया कि फसल बीमा कंपनी के प्रतिनिधि ग्राम पंचायत स्तर पर भी प्रचार-प्रसार कर रहे हैं, जहां किसान योजना की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए कृषि रक्षक पोर्टल की हेल्पलाइन 14447 पर संपर्क किया जा सकता है। किसानों से अंतिम तिथि का इंतजार न करते हुए बैंक शाखा, ग्राहक सेवा केंद्र, फसल बीमा पोर्टल, फसल बीमा ऐप या अधिकृत बीमा कंपनी के माध्यम से समय रहते बीमा कराने की अपील की गई है।
31 जुलाई तक कराएं खरीफ फसलों का बीमा

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