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Thursday, 22 October 2026
हरदा

18 जुलाई को चेक बाउंस प्रकरणों की विशेष लोक अदालत

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अनोखा तीर, हरदा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा 18 जुलाई एवं 21 नवंबर को पराक्रम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा-138 (चेक बाउंस) के लंबित प्रकरणों के निराकरण के लिए विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसके प्रचार-प्रसार के लिए बुधवार को पैरालीगल वालंटियरों ने आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में जनजागरूकता अभियान चलाया। पैरालीगल वालंटियर संजय गंगराड़े ने ग्रामीणों को बताया कि चेक बाउंस से संबंधित प्रकरणों का आपसी समझौते के आधार पर सरल और त्वरित निराकरण किया जाएगा। इससे पक्षकारों को न्यायालयीन प्रक्रिया में लगने वाले समय और अनावश्यक खर्च से राहत मिलेगी तथा विवाद का स्थायी समाधान हो सकेगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव ने संबंधित पक्षकारों, अधिवक्ताओं, बैंक प्रतिनिधियों और वित्तीय संस्थानों से अधिक से अधिक प्रकरणों का आपसी समझौते से निराकरण कर विशेष लोक अदालत का लाभ उठाने की अपील की है। प्रकरणों के निराकरण के लिए जिला मुख्यालय हरदा में दो तथा तहसील न्यायालय टिमरनी और खिरकिया में एक-एक लोक अदालत खंडपीठ गठित की गई है। अधिक जानकारी के लिए संबंधित न्यायालय या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय, हरदा से संपर्क किया जा सकता है। अभियान के दौरान पैरालीगल वालंटियर संजय नामदेव एवं दीपेंद्र देवड़ा भी उपस्थित रहे।

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