निजी स्कूलों को मान्यता के लिए 10 जुलाई तक अंतिम मौका

अनोखा तीर, हरदा। शिक्षा का अधिकार कानून के तहत शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए निजी विद्यालय नवीन मान्यता और मान्यता नवीनीकरण के लिए अब 10 जुलाई तक आवेदन कर सकेंगे। राज्य शिक्षा केंद्र, स्कूल शिक्षा विभाग ने आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाते हुए निर्देश जारी किए हैं। निजी विद्यालय विलंब शुल्क के साथ निर्धारित अवधि तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। इससे पहले आवेदन की अंतिम तिथि 20 जनवरी 2026 तय की गई थी, लेकिन कई अशासकीय विद्यालय समय पर आवेदन नहीं कर सके थे। विद्यार्थियों के हित को ध्यान में रखते हुए राज्य शिक्षा केंद्र ने यह अंतिम अवसर दिया है। राज्य शिक्षा केंद्र ने स्पष्ट किया है कि 10 जुलाई 2026 के बाद आवेदन की तिथि में कोई वृद्धि नहीं की जाएगी। शिक्षा का अधिकार नियम 2011 के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया के तहत समय पर ऑनलाइन आवेदन नहीं करने वाले विद्यालयों की मान्यता स्वत: समाप्त मानी जाएगी। ऐसे विद्यालयों का संचालन शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 18 के उल्लंघन की श्रेणी में आएगा और संबंधित प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जा सकेगी। राज्य शिक्षा केंद्र ने सभी जिला अधिकारियों को संबंधित निजी विद्यालयों से समय-सीमा में ऑनलाइन आवेदन पूर्ण कराने के निर्देश दिए हैं।

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