अनोखा तीर, हरदा। म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देशन एवं प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष अरविंद रघुवंशी के मार्गदर्शन में गुरुवार को नेशनल स्किल कम्प्यूटर इंस्टीट्यूट, हरदा में अंतर्राष्ट्रीय मादक द्रव्य सेवन एवं अवैध तस्करी विरोधी दिवस के उपलक्ष्य में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में न्यायाधीश एवं सचिव चंद्रशेखर राठौर ने नालसा डॉन स्कीम-2025 की जानकारी देते हुए बताया कि यह योजना राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा नशा उन्मूलन के लिए प्रारंभ की गई एक महत्वपूर्ण पहल है। इसका मुख्य उद्देश्य समाज, विशेषकर युवाओं एवं छात्रों को नशीली दवाओं के दुरुपयोग से होने वाले मनोवैज्ञानिक, सामाजिक एवं कानूनी दुष्परिणामों के प्रति जागरूक करना है। उन्होंने बताया कि योजना का उद्देश्य युवाओं एवं किशोरों में नशीले पदार्थों के उपयोग के विरुद्ध जागरूकता बढ़ाना तथा नशे के शिकार लोगों को कानूनी सहायता एवं कल्याणकारी सेवाएं उपलब्ध कराना है। उन्होंने नालसा (नशा पीड़ितों को विधिक सेवाएं एवं नशा उन्मूलन के लिए विधिक सेवाएं) योजना-2015 के प्रावधानों की जानकारी देते हुए बताया कि इसके अंतर्गत ड्रग्स तस्करी एवं ड्रग्स पीड़ितों को जिला प्राधिकरण द्वारा आवश्यक विधिक सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। उन्होंने बताया कि योजना के तहत ड्रग्स पीड़ितों की पहचान, उपचार एवं नशा मुक्ति के बाद उनके पुनर्वास के लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। साथ ही नशा मुक्ति के लिए राष्ट्रीय टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 14446, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 तथा साइबर अपराध हेल्पलाइन नंबर 1930 की जानकारी भी प्रदान की गई। जिला विधिक सहायता अधिकारी सौरभ दुबे ने उपस्थित छात्र-छात्राओं को नालसा एवं सालसा की विभिन्न योजनाओं, जिनमें बच्चों के लिए मैत्रीपूर्ण विधिक सेवा योजना-2024, मध्यप्रदेश अपराध पीड़ित प्रतिकर योजना-2015 तथा नालसा लैंगिक हमलों एवं अन्य अपराधों की पीड़ित एवं सर्वाइवर महिलाओं के लिए प्रतिकर योजना-2018 शामिल हैं, की जानकारी दी। उन्होंने नालसा डॉन योजना-2025 के संबंध में विस्तार से जानकारी देते हुए कहा कि बच्चों को मादक पदार्थों के सेवन से दूर रहना चाहिए तथा नशे की लत से बचना चाहिए। साथ ही उन्होंने विद्यार्थियों को पढ़ाई के प्रति प्रेरित करते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। शिविर में यह भी बताया गया कि कोई भी पात्र व्यक्ति जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हरदा अथवा अन्य विधिक सेवा संस्थानों में उपस्थित होकर, पत्र के माध्यम से, नालसा पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराकर अथवा नालसा हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 15100 पर कॉल कर विधिक सहायता एवं सलाह प्राप्त कर सकता है। शिविर में कोचिंग संचालक नवीन राठौर, विद्यार्थीगण तथा पैरालीगल वॉलेंटियर रेखा विश्नोई उपस्थित रहे।
अंतर्राष्ट्रीय मादक द्रव्य एवं अवैध तस्करी विरोधी दिवस पर विधिक जागरूकता शिविर आयोजित

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