नहरों का ओसरा बंदी कार्यक्रम 2 अपै्रल से

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अनोखा तीर, हरदा। सिंचाई विभाग द्वारा वर्ष 2026 के लिए हंडिया शाखा नहर का ओसराबंदी कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। जारी आदेश के अनुसार 2 अप्रैल से 48 घंटे की ओसराबंदी व्यवस्था लागू होगी, जो सुबह 8 बजे से अगले दिन सुबह 8 बजे तक प्रभावी रहेगी। जारी कार्यक्रम के तहत अलग-अलग दिनों में नहरों को चरणबद्ध तरीके से बंद रखा जाएगा। गुरुवार और शुक्रवार को 0 से 12.09 किलोमीटर तक की सभी नहरें बंद रहेंगी। शनिवार और रविवार को 12.09 से 21.00 किलोमीटर तक, जबकि सोमवार और मंगलवार को 21.00 से 33 किलोमीटर तक की नहरों में पानी आपूर्ति बंद रहेगी। इसके अलावा बुधवार को 33 से 40 किलोमीटर तक की नहरें बंद रहेंगी। विभाग ने छोटे नहर उपयोगकर्ताओं के लिए भी दिशा-निर्देश जारी किए हैं। 5 क्यूसेक से कम क्षमता वाली नहरें शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक बंद रहेंगी। बिना अनुमति और अग्रिम राशि जमा किए सिंचाई पंप चलाने पर रोक रहेगी। साथ ही ट्रैक्टर चालित और 10 एचपी से अधिक क्षमता वाले पंपों के उपयोग पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। विभाग ने चेतावनी दी है कि नियमों का उल्लंघन करने वाले किसानों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और आवश्यक होने पर पंप बंद कराए जाएंगे। हालांकि, पानी की उपलब्धता और जरूरत को देखते हुए बड़े उपखंडों में इस कार्यक्रम में बदलाव करने का अधिकार संबंधित कार्यपालन यंत्री को दिया गया है। यह आदेश कार्यपालन यंत्री, हंडिया शाखा नहर संभाग, टिमरनी द्वारा जारी किया गया है।

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