सड़क हादसों में घायलों की करें त्वरित मदद :  कलेक्टर

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-दुर्घटना के बाद गोल्डन ऑवर के पीड़ितों को अस्पताल पहुचाने पर होंगे पुरस्कृत
अनोखा तीर, हरदा। मध्य प्रदेश शासन द्वारा मोटर वाहन से जुड़ी गंभीर दुर्घटना के पीड़ित को तत्काल सहायता प्रदान करके और दुर्घटना के बाद महत्वपूर्ण गोल्डन आवर के भीतर चिकित्सा उपचार प्रदान करने के लिए अस्पताल या ट्रॉमा सेंटर पहुंचाकर पीड़ित की जान बचाने वाले को राहवीर योजना के तहत पुरस्कार राशि प्रदान की जाती है। कलेक्टर सिद्धार्थ जैन ने जिले के नागरिकों से अपील की है कि योजना के तहत घायलों की सहायता करें तथा महत्वपूर्ण समय में उन्हें अस्पताल पहुँचाकर उनकी जान बचाएं। उन्होने बताया कि इस प्रक्रिया के दौरान सहायता करने वाले व्यक्ति को किसी भी प्रकार की पुलिस कार्यवाही का सामना नहीं करना पड़ेगा। सहायता करने वाले व्यक्ति को योजना के तहत पुरुस्कृत भी किया जाएगा। योजना का उद्देश्य आम जनता को नकद पुरस्कार और प्रमाण पत्र के माध्यम से आपातकालीन स्थिति में सड़क दुर्घटना के पीड़ितों की मदद करने और उनका मनोबल बढ़ाने के लिए प्रेरित करना है। इसके साथ ही सड़क दुर्घटना के पीड़ितों की जान बचाने के लिए दूसरों को भी प्रेरित और प्रोत्साहित करना है। कलेक्टर श्री जैन ने बताया कि योजना के तहत कोई भी व्यक्ति, जिसने मोटर वाहन से जुड़ी किसी गंभीर दुर्घटना के पीड़ित को तत्काल सहायता प्रदान करके तथा दुर्घटना के बाद गोल्डन ऑवर के भीतर अस्पताल पहुंचकर चिकित्सा उपचार प्रदान करके उसकी जान बचाई हो, पात्र होगा। ऐसे व्यक्ति को जिला स्तर पर मूल्यांकन के पश्चात इनाम प्रदान किया जाएगा। मोटर यान अधिनियम की धारा 2 (12क) के अनुसार ‘गोल्डन ऑवरÓ का तात्पर्य किसी गंभीर चोट के बाद एक घंटे की वह अवधि, जिसके दौरान शीघ्र चिकित्सा देखभाल प्रदान करके जीवन बचाने की सबसे अधिक संभावना होती है।
गंभीर दुर्घटना
मोटर वाहन से जुड़ी कोई भी सड़क दुर्घटना जिसके परिणामस्वरूप पीड़ित को उपचार के दौरान अस्पताल द्वारा मृत्यु अथवा गंभीर स्थिति का प्रमाण पत्र जारी किया गया हो, बड़ी सर्जरी होना, कम से कम तीन दिन अस्पताल में भर्ती रहना, मस्तिष्क की चोटें, रीढ़ की हड्डी की चोटें, उपचार के दौरान पीड़ित की मृत्यु गंभीर दुर्घटना की श्रेणी में आएगी।
वित्तीय पुरस्कार एवं प्रमाण पत्र
प्रत्येक राह-वीर (गुड समेरिटन) के लिए पुरस्कार राशि प्रति घटना 25 हजार रुपये होगी। कलेक्टर ने बताया कि यदि एक राह-वीर मोटर वाहन से जुड़ी एक गंभीर दुर्घटना में एक या अधिक पीड़ितों की जान बचाता है, तो पुरस्कार राशि 25 हजार रुपये मात्र होगी। यदि एक से अधिक राह-वीर (गुड समेरिटन) मोटर वाहन से जुड़ी किसी गंभीर दुर्घटना में एक पीड़ित की जान बचाते हैं, तो पुरस्कार राशि 25 हजार रुपये उनके बीच बराबर-बराबर बाँटी जाएगी। यदि एक से अधिक राह-वीर (गुड समेटिटन) मोटर वाहन से जुड़ी किसी गंभीर दुर्घटना में एक से अधिक पीड़ितों की जान बचाते हैं, तो पुरस्कार राशि प्रति बचाए गए पीड़ित व्यक्ति के लिए 25 हजार रुपये होगी, जो प्रति राह-वीर अधिकतम 25 हजार रुपये होगी। प्रत्येक पुरस्कार के साथ एक सराहना प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा।

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