बिना प्रमाणित बीज बेचने का आरोप, कलेक्टर से सख्त कार्रवाई की मांग

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अनोखा तीर, हरदा। हरदा में एंब्रोसिया सीड्स प्रोड्यूसर प्रा.लि. द्वारा किसानों को मूंग की रिसर्च वैरायटी के नाम पर अधिक मूल्य पर बीज बेचने का मामला सामने आया है। इस संबंध में कलेक्टर हरदा को शिकायत प्रस्तुत कर उचित कार्रवाई की मांग की गई है।  शिकायत में बताया गया है कि बीज का प्रिंसिपल सर्टिफिकेट (पीसी) एक आधिकारिक दस्तावेज होता है, जो बीज उत्पादक या अधिकृत वितरक द्वारा डीलर को दिया जाता है। यह प्रमाणित करता है कि डीलर प्रामाणिक बीज बेचने के लिए अधिकृत है तथा बीज व्यवसाय शुरू करने के लिए यह आवश्यक दस्तावेज है। आरोप है कि कंपनी ने समर्थन मूल्य 8768 रुपए प्रति क्विंटल वाली मूंग को 25 हजार रुपए प्रति क्विंटल के भाव पर रिसर्च बीज बताकर बाजार में बेचा। जांच में यह भी सामने आया कि कंपनी द्वारा बिना पीसी के हरदा, नर्मदापुरम और इंदौर में बीज का विक्रय किया गया। कंपनी पर बिना प्रमाणित दस्तावेजों के चार गुना दामों पर बीज बेचने का आरोप लगाया गया है। शिकायत में मांग की गई है कि कंपनी के सभी संचालकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए तथा कंपनी के बिल और जीएसटी रिकॉर्ड की जांच की जाए, ताकि पूरे मामले का खुलासा हो सके। साथ ही यह भी कहा गया है कि बीज की गुणवत्ता सुनिश्चित करना और नकली बीजों की बिक्री रोकना प्रशासन की जिम्मेदारी है। आरोप के अनुसार संबंधित कंपनी द्वारा मूंग, मक्का, सोयाबीन, सरसों और गेहूं के बीज बिना प्रमाणन के ऊंचे दामों पर बेचे गए, जिससे किसानों को आर्थिक नुकसान हुआ है। शिकायत में संबंधितों के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज करने और गोदाम सील करने की भी मांग की गई है, ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटनाएं न हों। शिकायत में यह भी उल्लेख किया गया है कि बिना प्रमाणित बीज बेचने पर कानून में सख्त कार्रवाई का प्रावधान है, जिसके तहत 30 लाख रुपए तक का जुर्माना और जेल की सजा हो सकती है। साथ ही दोषी डीलरों के लाइसेंस निरस्त करने, छापेमारी, सैंपल जांच और दुकानों व फैक्ट्रियों को सील करने के नियम भी लागू हैं।

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