अनोखा तीर, हरदा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत पात्र परिवारों को मार्च और अप्रैल महीने का राशन एक साथ दिया जाएगा। जिला आपूर्ति अधिकारी वासुदेव भदोरिया ने बताया कि राशन प्राप्त करने के लिए हितग्राहियों को उचित मूल्य की दुकान पर दो बार बायोमेट्रिक सत्यापन करना होगा। दो बार अंगूठा लगाने के बाद विक्रेता दोनों माह का राशन एक साथ प्रदान करेगा। हितग्राहियों से दोनों माह की पावती भी प्राप्त करने की अपील की गई है।
Views Today: 24
Total Views: 24

