खनिज के अवैध उत्खनन के मामले में 18.67 करोड़ रुपए का अर्थ दंड लगाने के आदेश जारी
हरदा- कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी सिद्धार्थ जैन ने की खिरकिया तहसील के ग्राम खरड़ में गिट्टी पत्थर खनिज के अवैध उत्खनन के मामले में 18 करोड़ 67 लाख 82 हजार 400 रुपए का अर्थदंड लगाने के आदेश जारी किए हैं। उल्लेखनीय कि खिरकिया तहसील के ग्राम खरड़ में सागर स्टोन क्रेशर के संचालक खदान मालिक राहुल प्रहलाद पटेल एवं आयुष स्टोन क्रेशर के संचालक राजेश सिरोही पिता रामनारायण सिरोही निवासी हरदा द्वारा भूमि स्वामी तुलसीराम कोरकू के साथ मिलकर तालाब निर्माण की आड में 51884 घन मीटर क्षेत्र में पत्थर का उत्खनन कर गिट्टी का निर्माण कर लाभ कमाया गया। जिससे शासन को प्राप्त होने वाले राजस्व की हानि हुई है। मामले की अनुविभागीय अधिकारी राजस्व खिरकिया और खनिज विभाग के अधिकारियों द्वारा जांच की गई। जांच में आरोप सही पाए गए। जिस पर कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी हरदा सिद्धार्थ जैन ने म.प्र. खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भण्डारण का निवारण) नियम 2022 के तहत अनावेदक सागर स्टोन क्रैशर खरड प्रो. राहुल पटेल आ पहलाद पटेल निवासी वीर तेजाजी चौक हरदा जिला हरदा एवं आयुष स्टोन क्रेशर प्रो. राजेश सिरोही आ. रामनारायण सिरोही निवासी हरदा एवं सहखातेदार के रूप में दर्ज भूमि के भूमिस्वामी तुलसीराम आ. उगन कोरकू निवासी ग्राम सरंगपुर तहसील खिरकिया, जिला हरदा म.प्र. के विरुद्ध मध्य प्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भंडारण का निवारण) नियम, 2022 के उपनियम 18 (2) के तहत अवैध खनिज पत्थर (गिट्टी) का उत्खनन किये जाने से अर्थदण्ड राशि 9 करोड़ 33 लाख 91 हजार 200 एव पर्यावरण क्षतिपूर्ति रकम 9 करोड़ 33 लाख 91 हजार 200 कुल 18 करोड 67 लाख 82 हजार 400 रुपये मात्र अर्थदण्ड अधिरोपित करने के आदेश जारी किए हैं। अर्थदण्ड की राशि राजस्व पुस्तक परिपत्र के प्रावधानों अनुसार संबंधितों से राशि की वसूली भू-राजस्व की भांति वसूल की जाएगी।
वही एक अन्य मामले में भाजपा नेता प्रह्लाद पटेल के भाई पर भी लगा 44.82 लाख रुपए का अर्थ दंड
हंडिया तहसील के ग्राम रिजगांव में मुरम व मिट्टी के अवैध उत्खनन के मामले में 44 लाख 82 हजार रुपए का अर्थदंड लगाने के आदेश जारी किए हैं।
उल्लेखनीय कि हंडिया तहसील के ग्राम रिजगांव में प्रेम नारायण जेवलया निवासी हरदा खुर्द एवं मोहनलाल देवस्या निवासी रिजगांव ने तालाब निर्माण की आड में 2988 घन मीटर क्षेत्र में मुरम का अवैध रूप से उत्खनन कर लाभ कमाया गया। जिससे शासन को प्राप्त होने वाले राजस्व की हानि हुई है। मामले की अनुविभागीय अधिकारी राजस्व हरदा और खनिज विभाग के अधिकारियों द्वारा जांच की गई। जांच में आरोप सही पाए गए। जिस पर कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी हरदा सिद्धार्थ जैन ने म.प्र. खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भण्डारण का निवारण) नियम 2022 के तहत अनावेदक प्रेम नारायण जेवलया निवासी हरदा खुर्द एवं मोहनलाल देवस्या निवासी रिजगांव के विरुद्ध म.प्र. खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भण्डारण का निवारण) नियम 2022 के नियम 18 (1) एवं 18 (2) के प्रावधानों के तहत ग्राम रिजगांव, तहसील हंडिया स्थित भूमि पर तालाब का निर्माण कर 2988 घ.मी. खनिज मुरूम का अवैध रूप से उत्खनन कर विक्रय कर लाभ कमाने के कारण अनावेदकों के विरुद्ध मध्य प्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भंडारण का निवारण) नियम, 2022 के उपनियम 18 (2) के तहत अवैध खनिज मुरूम का उत्खनन किये जाने से अर्थशास्ति राशि 22,41,000/- एवं पर्यावरण क्षतिपूर्ति की राशि रूपयें 22,41,000/- कुल राशि रुपयें 44,82.000/- शब्दो में 44 लाख 82 हजार रूपयें मात्र का अर्थदण्ड अधिरोपित करने के आदेश जारी किए हैं। अर्थदण्ड की राशि राजस्व पुस्तक परिपत्र के प्रावधानों अनुसार संबंधितों से राशि की वसूली भू-राजस्व की भांति वसूल की जाएगी।
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