अनोखा तीर, हरदा। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के आदेश अनुसार प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्रीमती तृप्ति शर्मा के मार्गदर्शन में 10 मई को वर्ष 2025 की द्वितीय नेशनल लोक अदालत का आयोजन जिला मुख्यालय सहित जिले की सभी तहसीलों में स्थित न्यायालयों में किया जाएगा। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चन्द्रशेखर राठौर ने बताया कि जिला मुख्यालय हरदा में नेशनल लोक अदालत का औपचारिक शुभारम्भ प्रात: 10 बजे ए.डी.आर. भवन में किया जाएगा। उन्होने बताया कि नेशनल लोक अदालत में आपराधिक शमनीय प्रकरण, परक्राम्य अधिनियम की धारा 138 के तहत प्रकरण, बैंक रिकवरी संबंधी मामले, मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति दावा संबंधी प्रकरण एवं वैवाहिक प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा। इसके अलावा नेशनल लोक अदालत में श्रम विवाद प्रकरण, भूमि अधिग्रहण के प्रकरण, विद्युत एवं जलकर अथवा बिल संबंधी प्रकरण, राजस्व प्रकरण, दीवानी मामले तथा अन्य सभी प्रकार के राजीनामा योग्य प्रीलिटिगेशन एवं न्यायालयों में लंबित प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा।
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