अनोखा तीर, हरदा। राष्ट्रीय खाद्य, सुरक्षा अधिनियम के पात्र हितग्राहियों की ई-केवायसी की कार्यवाही 15 मई तक विशेष अभियान चलाकर पूर्ण करने के निर्देश शासन द्वारा दिए गए हैं। जिला आपूर्ति अधिकारी बासुदेव भदोरिया ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जिले में सभी हितग्राहियों की ई-केवायसी की कार्यवाही 15 मई तक पूर्ण की जाना हैं। समय-सीमा में सभी पात्र हितग्राहियों की ई-केवायसी न होने पर हितग्राहियों को उचित मूल्य की दुकान से खाद्यान्न प्राप्त करने में कठिनाई हो सकती है। ई-केवायसी के लिए संबंधित हितग्राही अपने नजदीकी उचित मूल्य की दुकान संचालक से सम्पर्क कर सकते है। उन्होने बताया कि बच्चों, वृद्धजनों तथा ऐसे लोगों जिनके फिंगर प्रिंट पीओएस मशीन में स्कैन नहीं होते है, उनके लिए भी सभी विक्रेताओं के पास मोबाइल पर फेस अथेंटीफिकेशन एप के माध्यम से ई-केवायसी की व्यवस्था की गई है।
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