7 सदस्यीय न्यास ने की नीलामी तो 270 एकड़ जमीन की खोट मिली डेढ़ करोड़

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-जबकि एक साल पहले ऑडिट रिपोर्ट में बताई 19 लाख की आय
-श्री गंगेश्वरी मठ बिरजाखेड़ी की न्यास समिति ने प्रेस को दी  जानकारी
अनोखा तीर, हरदा। श्रीगंगेश्वरी मठ बिरजाखेड़ी एक सार्वजनिक न्यास है। जिसका पंजीयन क्र. 140/72 है। महंत विष्णु भारती के आवेदन पत्र के आधार पर 2 दिसंबर 24 को 7 सदस्यीय समिति का गठन हुआ है। हालांकि बाद में महंत श्री भारती ने हाईकोर्ट में याचिका पेश की है। धर्म सभा के बाद कुछ लोग न्यास को लेकर भ्रम फैला रहे हैं, जबकि समिति कह चुकी है कि जिनको भी को संदेह या संशय हो वह मठ से जुड़े सभी दस्तावेजों का अवलोकन कर सकते हैं।  यह बातें समिति के सचिव सुजीत शर्मा ने पत्रकारों से चर्चा में कही। उन्होंने कहा कि पंजीयक सार्वजनिक न्यास को आवेदन स्वयं महंत विष्णु भारती ने दिया है। जिसके आधार पर ही न्यास का गठन किया है। जिसमें खुद महंत भी उपाध्यक्ष हैं। न्यास के गठन के बाद ही 3 अन्य समिति प्रबंधन समिति, कृषि समिति और गौसेवा समिति का गठन किया गया। जिसमें जिले के 24 सदस्य शामिल किए गए हैं। गठन के बाद समिति की बैठक हुई जिसमें बैंक खाता खोलने, पेन कार्ड बनवाने का निर्णय हुआ और न्यास की 270 एकड़ जमीन को खोट पर दी गई। उन्होंने कहा कि काफी समय से मठ की दुर्व्यवस्था को लेकर आम जनता द्वारा प्रशासन को शिकायत की जा रही थी। जिसके बाद पंजीयक ने न्यास की ऑडिट रिपोर्ट मांगी थी। सन 2023-24 की ऑडिट रिपोर्ट मात्र 19 लाख रुपये बताए, जबकि 270 एकड़ जमीन इस वर्ष करीब डेढ़ करोड़ रुपये में नीलाम हुई है।
विकास होगा
न्यास के अध्यक्ष डॉ.विवेक भुस्कुटे ने बताया कि संस्था का उद्देश्य स्पष्ट है कि जिले में एक एतिहासिक, धार्मिक और 3 नदियों का संगम स्थल है। जिसका विकास होगा और लोगों का आवागमन बनेगा तो आसपास के लोगों को रोजगार तो मिलेगा ही जिले की भी पहचान राष्ट्रीय स्तर तक बढ़ेगी। उन्होंने बताया कि मठ के पास रिकार्ड दस्तावेज के अनुसार 1955 में 18 खसरों में 195 हैक्टेयर जमीन थी, जो कि 1972 में घटकर 15 खसरे में 165 हैक्टेयर हो गई। इसके बाद सन 2020-21 में 10 खसरों में सिर्फ 109 हैक्टेयर बची है।  संयोजक श्याम शर्मा का कहना है कि कुछ लोग बिना जानकारी के सोशल मीडिया के माध्यम से गलत और भ्रामक जानकारी फैला रहे हैं। जिसके कारण वस्तुस्थिति से आम लोग अनभिज्ञ हैं। इसलिए जिन लोगों को कुछ भी संशय हो, वह एक बार दस्तावेजों का अवलोकन अवश्य करें। बैठक में अधिवक्ता प्रकाश टांक और प्रवीण सोनी भी उपस्थित थे।

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