नलकूप व हैंडपंप खनन हेतु 11 अप्रैल के बाद से लेना होगी अनुमति

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-संशोधित आदेश जारी
अनोखा तीर, हरदा। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी आदित्य सिंह ने म.प्र. पेयजल परिरक्षण अधिनियम 1986 एवं संशोधित अधिनियम 2022 के तहत हरदा जिले को 31 जुलाई 2025 तक जल अभावग्रस्त क्षेत्र घोषित किया है। इस संबंध में गत 22 मार्च को जारी आदेश अनुसार नलकूप खनन पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाया गया था, लेकिन जनप्रतिनिधियों एवं किसानों के अनुरोध पर इस आदेश में आंशिक संशोधन किया गया है। शुक्रवार को जारी संशोधित आदेश अनुसार निजी नलकूप खनन पर  11 अप्रैल से प्रतिबंध लागू रहेगा और निजी नलकूप खनन के लिये अनुमति लेना होगी। आगामी 11 अप्रैल से सम्पूर्ण हरदा जिले में नलकूप व हैण्डपम्प के खनन पर प्रतिबंध रहेगा तथा बिना सक्षम अनुमति के कोई भी व्यक्ति प्रायवेट ट्यूबवेल या हैण्डपंप का खनन नहीं कर सकेगा।

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