अनोखा तीर, हरदा। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी आदित्य सिंह ने पुलिस अधीक्षक से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर 2 आरोपियों को जिला बदर करने के आदेश जारी किए है। जारी आदेश में उन्होने करन पिता विजय गुबरेले निवासी मानपुरा हरदा तथा विनोद पिता राधाकिशन कहार निवासी सिरकम्बा को 6-6 माह के लिए जिलाबदर करने के आदेश जारी किए है। जिला बदर की अवधि में ये आरोपी हरदा जिले के साथ-साथ पड़ोसी जिलों नर्मदापुरम, देवास, खंडवा, सीहोर और बैतूल जिलों की सीमा में भी प्रवेश नहीं कर सकेंगे।
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