अनोखा तीर, हरदा। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के आदेशानुसार प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरदा श्री अरविंद रघुवंशी के मार्गदर्शन में 14 मार्च, को वर्ष की प्रथम नेशनल लोक अदालत का आयोजन जिला न्यायालय एवं सभी तहसील न्यायालयों में किया जावेगा। सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरदा, श्री चंद्रशेखर राठौर ने बताया कि नेशनल लोक अदालत में न्यायालयों में आपराधिक शमनीय प्रकरण, परक्राम्य अधिनियम की धारा 138 के अंर्तगत प्रकरण, बैंक रिकवरी संबंधी मामले, एमएसीटी प्रकरण (मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति दावा), वैवाहिक प्रकरण, श्रम विवाद प्रकरण, भूमि अधिग्रहण के प्रकरण, विद्युत एवं जलकर संबंधी प्रकरण, राजस्व प्रकरण, दीवानी मामले तथा अन्य सभी प्रकार के राजीनामा योग्य, प्री-लिटिगेशन (मुकदमा पूर्व) प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा। श्री राठौर ने बताया कि जिला मुख्यालय हरदा में 14 मार्च को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत का शुभारम्भ प्रात: 10:30 बजे से ए.डी.आर. भवन में किया जाएगा। उन्होंने आमजन से नेशनल लोक अदालत में दी जाने वाली छूट का लाभ प्राप्त कर राजीनामा योग्य प्रकरण का निराकरण लोक अदालत के माध्यम से करने की अपील की।
सम्पत्तिकर, जलप्रभार व अन्य उपभोक्ता प्रभार के अधिभार में मिलेगी छूट
नेशनल लोक अदालत में नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा नेशनल लोक अदालत में सम्पत्तिकर, जलप्रभाव व अन्य उपभोक्ता प्रभार के अधिभार में छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। जारी आदेश अनुसार सम्पत्तिकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 50 हजार रूपये तक बकाया है, पर मात्र अधिभार में 100 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। इसी प्रकार सम्पत्तिकर के ऐसे प्रकरण, जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 50 हजार से अधिक तथा एक लाख रूपये तक बकाया है, पर मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट तथा एक लाख रूपये से अधिक बकाया पर अधिभार में 25 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी। जल प्रभार एवं अन्य उपभोक्ता प्रभार की राशि 10 हजार रूपये तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 100 प्रतिशत की छूट तथा ऐसे प्रकरण जिनमें जल प्रभार एवं अन्य उपभोक्ता प्रभार तथा अधिभार की राशि 10 हजार से अधिक तथा 50 हजार रूपये तक बकाया है पर मात्र अधिभार में 75 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी। इसी प्रकार जल प्रभार एवं अन्य उपभोक्ता प्रभार के ऐसे प्रकरण जिनमें जल प्रभार व अन्य उपभोक्ता प्रभार तथा अधिभार की राशि 50 हजार रूपये से अधिक बकाया है, पर अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। यह छूट मात्र एक बार ही दी जाएगी।
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