-वाहन सहित डीजे सिस्टम जप्त
अनोखा तीर, हरदा। जिला दण्डाधिकारी एवं कलेक्टर सिद्धार्थ जैन ने जिले में लाउडस्पीकर एवं डीजे के नियंत्रण तथा नियमों के विरुद्ध उपयोग पर रोक लगाने हेतु पूर्व में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। साथ ही वर्तमान में बच्चों की परीक्षाएं भी संचालित हो रही हैं, जिसके दृष्टिगत ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग को लेकर विशेष सतर्कता बरती जा रही है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक हरदा श्री शशांक के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अमित कुमार मिश्रा के मार्गदर्शन में जिले में ध्वनि प्रदूषण रोकने हेतु सतत कार्यवाही की जा रही है। बुधवार को थाना सिविल लाइन हरदा पुलिस ने भ्रमण के दौरान सांई मंदिर के पास एक वाहन में लगे डीजे सिस्टम को अत्यधिक तेज ध्वनि में बजाते हुए पाया, जिससे क्षेत्र में ध्वनि प्रदूषण हो रहा था। मौके पर ध्वनि इतनी तेज थी कि आपसी बातचीत भी सुनाई नहीं दे रही थी तथा आसपास के क्षेत्र में रहने वाले लोगों एवं विद्यार्थियों की पढ़ाई में व्यवधान उत्पन्न हो रहा था। मौके पर डीजे ऑपरेटर से पूछताछ करने पर उसने अपना नाम पूनम पिता श्रीराम गौर, उम्र 40 वर्ष, निवासी वार्ड 7 टिमरनी बताया तथा डीजे संचालन संबंधी कोई वैधानिक अनुमति प्रस्तुत नहीं कर सका। पुलिस ने पंचनामा कार्यवाही कर आरोपी के कब्जे से दो एम्पलीफायर, दो बेस, दो कॉलम, एक डीजे मिक्सर तथा टाटा 407 वाहन क्र. एमपी 06 ई 2933 को जप्त कर आरोपी के विरूद्ध धारा 223 भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) एवं कोलाहल नियंत्रण अधिनियम की धारा 7/15 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। इसी प्रकार नायब तहसीलदार एवं थाना प्रभारी कोतवाली द्वारा संयुक्त कार्यवाही करते हुए वाहन क्र.एमपीजीए 3441 में लगे डीजे सिस्टम को जप्त कर आरोपी अजय पिता सीताराम तथा वाहन क्र.एमपी 13 ई 0702 में लगे डीजे सिस्टम को जप्त कर आरोपी संतोष के विरुद्ध धारा 223 भारतीय न्याय संहिता एवं कोलाहल नियंत्रण अधिनियम की धारा 7/15 के तहत वैधानिक कार्यवाही की गई है।
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