Skip to content
Friday, 16 October 2026
हरदा

14 मार्च को नेशनल लोक अदालत

2 min read
Text Size:

-बकाया संपत्ति कर व जलकर पर अधिभार में बड़ी छूट
अनोखा तीर, हरदा। शहर के करदाताओं को बकाया कर जमा कर राहत पाने का सुनहरा अवसर मिलने जा रहा है। नेशनल लोक अदालत के तहत 14 मार्च 2026, शनिवार को सुबह 9 बजे से नगर पालिका परिषद हरदा के कार्यालय परिसर में विशेष आयोजन किया जाएगा। यहां नागरिक अपने बकाया संपत्ति कर और जलकर का भुगतान कर अधिभार में निर्धारित छूट का लाभ ले सकेंगे। नगर पालिका द्वारा जारी जानकारी के अनुसार लोक अदालत में लंबित कर मामलों के निराकरण के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। इसके तहत करदाताओं को अधिभार में उल्लेखनीय राहत दी जाएगी, ताकि अधिक से अधिक लोग अपने पुराने बकाए का निपटारा कर सकें। योजना के तहत संपत्ति कर एवं अधिभार की बकाया राशि 50 हजार रुपये तक होने पर अधिभार में 100 प्रतिशत की छूट  दी जाएगी। वहीं 50 हजार से 1 लाख रुपये तक की बकाया राशि होने पर अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी। इसी तरह  जलकर की बकाया राशि 10 हजार रुपये तक होने पर  अधिभार में 100 प्रतिशत की छूट का लाभ मिलेगा। कमलेश पाटीदार, मुख्य नगरपालिका अधिकारी, ने बताया कि लोक अदालत के माध्यम से नागरिकों को अपने बकाया कर का सरल और त्वरित समाधान मिलेगा। उन्होंने शहर के नागरिकों से अपील की है कि वे 14 मार्च को आयोजित होने वाली लोक अदालत में पहुंचकर इस विशेष छूट योजना का लाभ उठाएं और अपने लंबित कर प्रकरणों का निपटारा कर लें। उन्होंने कहा कि इस पहल से एक ओर जहां करदाताओं को आर्थिक राहत मिलेगी, वहीं नगर पालिका के लंबित राजस्व मामलों का भी तेजी से समाधान हो सकेगा।

87 Views
What do you think?

Leave a Reply