अनोखा तीर, हरदा। हरदा में रेलवे फाटक पर रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण कार्य प्रगति पर है। निर्माण कार्य के दौरान दुर्घटना की संभावनाओं को देखते हुए आमजन की सुरक्षा और सुचारु यातायात व्यवस्था बनाए रखना आवश्यक है। भारतीय रेलवे अधिकारियों ने निर्माण अवधि के दौरान भारी वाहनों की आवाजाही से दुर्घटना होने की आशंका व्यक्त की थी। इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, एसडीएम अशोक डेहरिया ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163(2) (3) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। आदेश के अनुसार, आरओबी निर्माण कार्य की अवधि में ग्राम उड़ा ब्रिज से राठी पेट्रोल पंप, मालगोदाम और शंकर मंदिर तक के मार्ग पर बस, ट्रक, डंपर, ट्राला और टैंकर सहित सभी प्रकार के भारी वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। इस अवधि में रेलवे फाटक से आने-जाने वाले सभी भारी वाहन राष्ट्रीय राजमार्ग 47 (एनएच-47) का उपयोग वैकल्पिक मार्ग के रूप में करेंगे। आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता की धारा अंतर्गत दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी।
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