-विधिक साक्षरता शिविरों का हुआ आयोजन
अनोखा तीर, हरदा। म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देशन तथा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश व अध्यक्ष श्री अरविंद रघुवंशी के मार्गदर्शन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हरदा द्वारा सोमवार को माईंड्स आई इंटरनेशनल स्कूल हरदा एवं वार्ड 2 आंगनवाड़ी केन्द्र क्र. 8 हरदा में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। माईंड्स आई इंटरनेशनल स्कूल में आयोजित शिविर में उपस्थित न्यायाधीश व सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, श्री चंद्रशेखर राठौर ने उपस्थितजनों को महिलाओं के अधिकार, बच्चों के अधिकार घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, यौन उत्पीड़न, सालसा व नालसा की योजनाओं पीड़ित प्रतिकर योजना, नालसा (गरीबी उन्मूलन योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन) योजना 2015 के बारे में जानकारी देते हुए, बताया कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गो तक उनके मूल अधिकारों की पंहुच को सुनिश्चित करना है। शिविर में उपस्थित न्यायाधीश व सचिव श्री राठौर ने बच्चों के लिए मैत्रीपूर्ण विधिक सेवा योजना 2024 के तहत पॉक्सो एक्ट, मध्यप्रदेश अपराध पीड़ित प्रतिकर योजना 2015, नालसा लैंगिक हमलों व अन्य अपराधों की पीड़िताओं सर्वाईवर्स महिलाओं के लिए प्रतिकर योजना 2018 की जानकारी उपस्थितजनों को प्रदाय की। उन्हें इस बारे में भी जागरूक किया गया कि वे किस प्रकार विधिक सहायता प्राप्त कर सकते है। उन्होने बताया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संचालित Óसंवाद योजना-2025ÓÓ के तहत छात्र-छात्राओं को उनके संवैधानिक व वैधानिक अधिकारों की जानकारी प्रदान की। इस दौरान शिविर में उपस्थित लोगों की कानूनी समस्याओं को समझकर उन्हें नि:शुल्क विधिक सहायता एवं सलाह की जानकारी दी गई तथा नालसा हेल्पलाईन नंबर 15100 के बारे में लोगों को जागरूक किया गया। इसके बाद सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरदा द्वारा आंगनवाड़ी केन्द्र में उपस्थित बच्चों, महिलाओं एवं बुजूर्गों को बिस्किट, कपड़े, फल आदि का वितरण किया। शिविर में शिक्षकगण, छात्र-छात्राएं, एवं आंगनवाड़ी केन्द्र में महिलाएं, बच्चें तथा पैरालीगल वॉलेंटियर्स सुश्री रेखा विश्नोई, सुश्री शैफाली घावरी उपस्थित रहे।
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