अनोखा तीर, टिमरनी। पत्नी की हत्या के मामले में न्यायालय ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। प्रकरण थाना टिमरनी का है, जिसमें एफआईआर क्र. 58/25 धारा 103(1) बीएनएस के तहत 9 फरवरी 2025 को मामला दर्ज किया गया था। पुलिस के अनुसार आरोपी तेजा पिता गुल्लू ओझा, उम्र 36 वर्ष, निवासी लाइन पार टिमरनी ने अपनी पत्नी रीना, उम्र 32 वर्ष, के बिना बताए घर से कहीं चले जाने की बात को लेकर 9 फरवरी 2025 को उसके साथ मारपीट की और दरांती से प्राणघातक चोट पहुंचाकर उसकी हत्या कर दी थी। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर सभी साक्ष्य संकलित कर चालान पेश किया। मामले में विचारण पूर्ण होने के बाद जिला सत्र न्यायाधीश अरविंद रघुवंशी ने आरोपी को दोषी पाते हुए उसे आजीवन कारावास तथा 1000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी एजीपी संजय गौर द्वारा की गई, जबकि मामले की विवेचना उप निरीक्षक उदयराम सिंह चौहान, थाना टिमरनी द्वारा की गई थी।
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