डीजे के अनियंत्रित उपयोग पर कार्यवाही हेतु नोडल अधिकारी नियुक्त

WhatsApp Image 2025-09-19 at 11.24.35 PM

 

 

अनोखा तीर, हरदा। कलेक्टर ऋषि गर्ग ने शासन के निर्देश अनुसार धार्मिक स्थलों एवं अन्य स्थानों में ध्वनि विस्तारक यंत्रो लाउडस्पीकर, डीजे व संबोधन प्रणाली के अनियंत्रित व नियम विरूद्ध प्रयोग नियंत्रण की कार्यवाही के लिए नोडल व सहायक नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। उन्होंने जिले के सभी उडनदस्तों के लिए अपर कलेक्टर डॉ. नागाजुर्न बी. गौड़ा को नोडल अधिकारी तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हरदा को सहायक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाता है। कलेक्टर श्री गर्ग ने बताया कि ध्वनि प्रदूषण नियम 2000 के तहत विभिन्न क्षेत्रों जैसे औद्योगिक, वाणिज्यिकक, रिहायसी व शांत क्षेत्र में दिन व रात के समय अधिकतम ध्वनि तीव्रता निर्धारित की गई है। उन्होंने बताया कि औद्योगिक क्षेेत्र के लिए दिन के समय 75 डेसीबल तथा रातत के समय 70 डेसीबल ध्वनि तीव्रता निर्धारित की गई है। इसके अलावा व्यवसायिक क्षेत्र के लिए दिन के समय 65 डेसीबल व रात के समय 55 डेसीबल, रिहायसी क्षेत्र के लिए दिन के समय 55 व रात के समय 45 तथा शांत क्षेत्र के लिए दिन के समय 50 व रात के समय 40 डेेसीबल ध्वनि तीव्रता निर्धारित की गई है।

Views Today: 2

Total Views: 146

Leave a Reply

लेटेस्ट न्यूज़

MP Info लेटेस्ट न्यूज़

error: Content is protected !!