उपभोक्ता आयोग हरदा का आदेश

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अनोखा तीर, हरदा। हरदा जिला के 10 किसानों को बैंक व बीमा कंपनी द्वारा फसल बीमा राशि ब्याज सहित दी जाएगी। इन किसानों को बैंकों द्वारा पोर्टल पर एन्ट्री नहीं करने व पटवारी हल्का नं. बदल देने के कारण किसानों को फसल बीमा राशि नहीं मिल पाई थी। उपभोक्ता आयोग हरदा में प्रकरण दर्ज करने के बाद आयोग के अध्यक्ष, न्यायाधीश जेपी सिंह व सदस्य श्रीमती अंजली जैन द्वारा दिए गए आदेश के बाद इन किसानों को न्याय मिला है तथा अब बीमा राशि मिलेगी। एडवोकेट दिनेश यादव ने बताया कि नांदवा के किसान मोहनसिंह आ. तुलसीराम राजपूत की फसल बीमा राशि बीमा कंपनी द्वारा 23 जुलाई 2021 को दे दी गई थी, मगर बैंक द्वारा इस किसान के खाते में यह बीमा राशि जमा नहीं की गई, अब यह राशि 23 जुलाई 2021 से 34 हजार 500 रुपए ब्याज सहित सेन्ट्रल म.प्र. ग्रामीण बैंक टेमागांव को देना पड़ेगी। इसी प्रकार बाजनियां के किसान हुकुमसिंह पिता रामदीन जादम को सेन्ट्रल बैंक टिमरनी द्वारा 07 जनवरी 2021 को बीमा राशि दे देने के बावजूद किसान के खाते में बीमा राशि जमा नहीं की गई, इसे भी यह बीमा राशि ब्याज सहित मिलेगी। अन्य किसानों के खातों से बीमा प्रीमियम काट लेने के बाद भी किसान से संबंधित जानकारी केन्द्र सरकार के पोर्टल पर दर्ज नहीं करने के कारण किसान फसल बीमा से वंचित हो गए थे, इन सभी किसानों को उपभोक्ता आयोग के आदेश के फसल बीमा राशि ब्याज व वाद व्यय सहित मिलेगी। आदेश के अनुसार पंजाब बैंक हरदा द्वारा ग्राम गौला के किसान राजेन्द्र गुर्जर को 10 हजार 500 रुपए कैनरा बैंक टिमरनी द्वारा ग्राम भादूगांव के किसान तरूण पालीवाल को 19 हजार 500 रुपए, बैंक ऑफ इंडिया करताना द्वारा ग्राम कुहिग्वाड़ी के किसान भवरसिंह राजपूत को 25 हजार रुपए, भारतीय स्टेट बैंक हरदा द्वारा ग्राम घोघड़ामाफी के किसान हुकुमसिंह सोलंकी को 35 हजार रुपए, सन्यासा के जगदीश राजपूत को 78 हजार रुपए, कमताड़ा के रमेशचन्द्र गुर्जर को 20 हजार रुपए, निखलेश गुर्जर को 23 हजार 500 रुपए, भारतीय स्टेट बैंक खिरकिया द्वारा सारसूद की किसान सुन्दरबाई को 94 हजार रुपए बीमा राशि ब्याज सहित दी जाएगी।

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