अनोखा तीर, हरदा। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मध्यप्रदेश में विधानसभा निर्वाचन-2023 के लिए घोषित कार्यक्रम अनुसार प्रदेश में 17 नवम्बर को मतदान तथा 3 दिसम्बर को मतगणना सम्पन्न होगी। विधानसभा निर्वाचन के लिए आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम अनुसार 21 अक्टूबर को निर्वाचन की अधिसूचना जारी की जाएगी तथा नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने का कार्य भी शनिवार से ही प्रारंभ हो जाएगा। नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 30 अक्टूबर निर्धारित की गई है तथा नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा 31 अक्टूबर को की जायेगी। उल्लेखनीय है कि अभ्यर्थिता वापिस लेने की तिथि 2 नवम्बर निर्धारित की गई है। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मतदान आगामी 17 नवम्बर को होगा तथा मतगणना आगामी 3 दिसम्बर को सम्पन्न होगी। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ऋषि गर्ग ने बताया कि विधानसभा 134 टिमरनी के लिए अनुविभागीय अधिकारी एवं दण्डाधिकारी टिमरनी के न्यायालय कक्ष में तथा विधानसभा 135 हरदा के लिए अनुविभागीय अधिकारी एवं दण्डाधिकारी हरदा के न्यायालय कक्ष में नाम निर्देशन पत्र लिए जाएंगे।
अभ्यर्थियों के एफिडेविट पोर्टल पर उपलब्ध रहेंगे
अभ्यर्थी नाम निर्देशन पत्र के साथ जो एफिडेविट प्रस्तुत करेंगे उनके प्रदर्शन के लिए आयोग द्वारा केंडिडेट एफिडेविट पोर्टल तैयार किया गया है। पोर्टल पर अभ्यर्थियों की प्रोफाइल, नामांकन का स्टेटस तथा उनके द्वारा प्रस्तुत एफिडेविट ऑनलाइन उपलब्ध रहेंगे। ‘सुविधाÓ पोर्टल पर व्यक्तिगत विवरण संबंधी डाटा ऑनलाइन एन्ट्री करने की सुविधा मिलेगी। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उम्मीदवारों को नामांकन पत्र में व्यक्तिगत विवरण की ऑनलाइन डेटा प्रविष्टि के लिए एक वैकल्पिक सुविधा प्रदान की है। उम्मीदवारों को यह सुविधा निर्वाचन आयोग के ‘सुविधा पोर्टलÓ के माध्यम से मिलेगी। इसके लिए उम्मीदवार को पंजीयन करना होगा और मोबाइल नंबर और ओटीपी के साथ लॉगिन करना होगा। यह सुविधा अंग्रेजी और हिंदी भाषा में उपलब्ध है। अभ्यर्थी नामांकन पत्र और शपथ पत्र में अपने व्यक्तिगत विवरण की जानकारी दे सकते हैं। उम्मीदवारों की जमानत राशि के ऑनलाइन भुगतान की सुविधा भी पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध है। सुविधा पोर्टल के माध्यम से आने वाले आवेदनों का भी कलेक्टर समय सीमा के अंदर समाधान करेंगे।

