अनोखा तीर, हरदा। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा निर्वाचन 2023 के कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही जिले में आदर्श आचरण संहिता प्रभावी हो चुकी है। राजनैतिक दलों एवं उनके अभ्यर्थियों को जिला निर्वाचन अधिकारी स्तर पर जनसभाओं, रैली, जुलूसों, लाउडस्पीकर, चुनाव प्रचार के लिए वाहनों के उपयोग तथा गैर वाणिज्यिक, दुरूस्थ, अनियंत्रित हवाई अड्डे अथवा हेलीपेड के लिए सिंगल विन्डो परमिशन सेल के माध्यम से अनुमतियां प्रदान करने के लिए कलेक्ट्रेट भवन कक्ष क्रमांक 7 में सिंगल विंडो परमिशन सेल स्थापित की गई है। कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में सोमवार को सिंगल विंडो सेल में संलग्न कर्मचारियों का प्रशिक्षण आयोजित किया गया। प्रशिक्षण में मास्टर ट्रेनर सहायक संचालक स्कूल शिक्षा विभाग डीएस रघुवंशी ने कर्मचारियों को निर्वाचन संबंधी प्रक्रिया की जानकारी दी। बताया कि परमिशन सेल इंचार्ज अथवा सहायक कर्मचारी द्वारा लॉगबुक संधारित की जाएगी, जिसमें आवेदन प्राप्ति, विभिन्न विभागों के नोडल अधिकारियों को भेजे गए पत्र, अनुमति अथवा निर्णय आदि की प्रत्येक स्टेज पर तिथि एवं समयवार जानकारी संकलित होगी। अनुज्ञाएं सिंगल विण्डो सिस्टम पर पहले आए पहले पाएं के आधार पर जारी की जाएगी। परमिशन सेल इंचार्ज अथवा सहायक कर्मचारी अन्य संबंधित विभागों जैसे- दमकल विभाग, नगरीय निकाय, भूमि एजेंसियों के मालिक आदि की अनुमतियां प्राप्त कर अनुज्ञाएं आवेदन प्राप्ति के 36 घंटे के अन्दर राजनैतिक दलों अथवा अभ्यर्थियों को प्रदान करेंगे।
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