अनोखा तीर, हरदा। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ऋषि गर्ग ने आदेश जारी कर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में उल्लेखित प्रावधानों तहत जिला हरदा के अंतर्गत समस्त सर्किट हाउस एवं विश्राम भवन, विधानसभा आम निर्वाचन- 2023 हेतु प्रभावी आचार संहिता की समाप्ति तक अधिग्रहित किए हैं। जारी आदेश अनुसार विश्राम गृहों का उपयोग राजनैतिक गतिविधियों के लिए नहीं किया जाएगा। विश्राम गृह परिसर में निर्वाचन की आदर्श आचरण संहिता का पालन करवाना होगा। जिला दण्डाधिकारी के अनुमति के बिना विश्राम गृह किसी अन्य को आवंटित नहीं किया जाएगा। विश्राम गृह की विद्युत, पेयजल, सफाई आवश्यक फर्नीचर एवं नियंत्रक अधिकारी द्वारा परिसर में सुनिश्चित की जाएगी। जिला दण्डाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा प्रदत्त एवं समय-सीमा पर जारी सभी दिशा निर्देश का पालन करना होगा।
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