कोर्ट का फैसला…. रूपये छुड़ाने वाले आरोपी को 3 साल की सजा

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अनोखा तीर, हरदा। एक व्यक्ति से रूपये छुड़ाकर भागने वाले आरोपी को न्यायालय ने ३ साल की सजा सुनाई है। वहीं एक हजार रूपये अर्थदंड से दंडित किया है। मामला १९ मई २०२३ का है। प्रकरण में शासन की तरफ से किशनलाल प्रजापति सहायक जिला अभियोजन अधिकारी टिरमनी ने पैरवी की। श्री प्रजापित ने प्रकरण की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि फरियादी अजय हरणे ने आरोपी केवलराम पिता नारायण उइके उम्र 23 वर्ष के विरूद्ध रिपोर्ट लेख कराई कि वह घटना दिनांक को रात करीब 8 बजे गांव की आवास कॉलोनी में नारायण गौंड से मिलने के लिये गया था। जहां नारायण का नाम लेकर बार-बार पुकारने के बावजूद वह बाहर नही आया। जबकि उसके घर के बाहर लाईट जल रहा था। लेकिन उसे जब कोई जबाव नही मिला तो बाईक मोड़कर वापस आने लगा, तभी वहां खड़ा नारायण का पुत्र केवलराम फिजूल की बहस करने लगा। वहीं इस बीच मौका पाकर उसके जेब से 10 हजार रूपये निकालकर भाग खड़ा हुआ। फरियादी के मुताबिक केवलराम का पीछा करने पर भी वह हाथ नही लगा। थक-हारकर वापस घर आया, जहां अपने पिता महेश और पत्नि सोनम को पूरा घटनाक्रम सुनाया। उनके कहने पर तुरंत टिमरनी थाना पहुंचकर शिकायत की। जिसके आधार पर पुलिस ने मामला कायम किया। सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्री प्रजापति ने बताया कि मामले में पुलिस ने अपराध क्रमांक 321/23 अंतर्गत धारा 394, भादसं का प्रकरण कायम कर संपूर्ण विवचेना की। वहीं विवेचना उपरांत माननीय न्यायालय के समक्ष अभियोग पत्र प्रस्तुत किया। जिस पर बुधवार ११ अक्टूबर को माननीय न्यायालय ने केवलराम पिता नारायण उइके निवासी ग्राम छिदगांवमेल को धारा 394 में दोषी पाते हुए 3 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही एक हजार रूपये जुर्माने से दंडित भी किया है।

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