विधानसभा निर्वाचन कार्यक्रम जारी

अनोखा तीर, हरदा। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मध्यप्रदेश में विधानसभा निर्वाचन-2023 का कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार प्रदेश में 17 नवम्बर को मतदान तथा 3 दिसम्बर को मतगणना सम्पन्न होगी। विधानसभा निर्वाचन के संबंध में की गई तैयारियों और जारी प्रतिबंधात्मक आदेशों की जानकारी कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ऋषि गर्ग ने सोमवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित पत्रकारवार्ता में जिले की मीडिया प्रतिनिधियों को दी। उन्होंने बताया कि आयोग द्वारा निर्वाचन कार्यक्रम जारी करते ही आज तत्काल प्रभाव से आदर्श आचरण संहिता लागू हो गई है।

विधानसभा निर्वाचन कार्यक्रम

आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम अनुसार आगामी 21 अक्टूबर को निर्वाचन की अधिसूचना जारी की जाएगी, नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने का कार्य भी इसी दिन से प्रारंभ हो जाएगा। नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 30 अक्टूबर निर्धारित की गई है तथा नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा 31 अक्टूबर को की जाएगी। अभ्यर्थिता वापिस लेने की तिथि 2 नवम्बर निर्धारित की गई है।

मतदाताओं की संख्या

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ऋषि गर्ग ने बताया कि जिले में कुल 425595 मतदाता है, जिनमें 219360 पुरूष, 206229 महिला तथा 6 अन्य मतदाता शामिल है। उन्होने बताया कि इसमें से हरदा विधानसभा में कुल 235975 मतदाता है, जिनमें 121566 पुरूष, 114404 महिला तथा 5 अन्य मतदाता शामिल है। टिमरनी विधानसभा क्षेत्र में कुल 189620 मतदाता है, जिनमें 97794 पुरूष, 91825 महिला तथा 1 अन्य मतदाता शामिल है। कलेक्टर श्री गर्ग ने बताया कि जिले की मतदाता सूची में 3997 दिव्यांग मतदाता चिन्हित किए गए हंै। बैठक में बताया कि जिले में 517 मतदान केन्द्र है, जिनमें से हरदा विधानसभा में 274 तथा टिमरनी विधानसभा क्षेत्र में 243 मतदान केन्द्र है।

सी-विजिल एप या दूरभाष पर कर सकते है शिकायत

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री गर्ग ने बताया कि विधानसभा निर्वाचन के दौरान कोई भी व्यक्ति निर्वाचन प्रक्रिया में अनियमितता संबंधी शिकायत सी-विजिल एप के माध्यम से दर्ज करा सकता है। इस एप में आवेदक को शिकायत संबंधी फोटो अथवा वीडियो उसकी लोकेशन के साथ अपलोड करने की सुविधा भी उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि निर्वाचन आयोग के दूरभाष क्र1950 पर भी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। कलेक्टर श्री गर्ग ने बताया कि निर्वाचन के लिए जिला स्तरीय नियंत्रण कक्ष स्थापित कर दिया गया है, जिसका दूरभाष क्र. 07577-225004 है।

आमसभा व रैलियों के लिए ऑनलाइन आवेदन  

आमसभाओं व रैलियों की अनुमति के लिए ऑनलाइन व्यवस्था पोर्टल के माध्यम से की गई है। ये अनुमतियां पहले आओ पहले पाओ सिद्धांत के आधार पर दी जाएगी। उन्होंने बताया कि निर्वाचन संबंधी विभिन्न आदेश व सूचनाएं हरदा जिले की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

प्रतिबंधात्मक आदेश लागू

सभी शस्त्र लायसेंस निलंबित कर दिए गए है। लायसेंस धारकों से उनके शस्त्र निकटतम पुलिस थाने में जमा कराने की कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है। अंतर्राज्यी एवं अंतरजिला मार्गो पर नाका बंदी की जाएगी तथा सीसीटीवी के माध्यम से इन मार्गो पर होने वाले आवागमन पर नजर रखी जाएगी। जिले में 6 स्थैतिक निगरानी दल बनाए गए हंै। जिले की सीमा पर चैक पोस्ट नाके स्थापित कर स्थैतिक निगरानी दल तैनात किए गए हंै। ये नाके टेमागांव, छीपानेर, छिदगांवमेल, हंडिया, पोखरनी व मोरगढ़ी में बनाए गए हैं। इसके अलावा 6 उड़न दस्ते भी गठित किए गए हंै।

12 दस्तावेजों के आधार पर होगी मतदाताओं की पहचान

विधानसभा निर्वाचन 2023 के लिए आयोग ने जो 12 दस्तावेज, मतदाताओं की पहचान के लिए वैध माने है, उनमें आधार कार्ड, मनरेगा का जॉब कार्ड, बैंक या पोस्ट ऑफिस की फोटो युक्त पासबुक, स्वास्थ्य बीमा संबंधी स्मार्ट कार्ड, ड्रायविंग लाइसेंस, पेनकार्ड, भारत का पासपोर्ट, पेंशन का फोटोयुक्त दस्तावेज, शासकीय कर्मचारियों के लिए उनके संस्थान द्वारा जारी फोटोयुक्त परिचय पत्र, दिव्यांगों के लिए यूडीआईडी कार्ड तथा सांसद व विधायकों के लिए जारी परिचय पत्र।

अभ्यर्थियों के एफिडेविट पोर्टल पर उपलब्ध रहेंगे

आयोग द्वारा केंडिडेट एफिडेविट पोर्टल तैयार किया गया है। इस पोर्टल पर अभ्यर्थियों की प्रोफाइल, नामांकन का स्टेटस तथा उनके द्वारा प्रस्तुत एफिडेविट ऑनलाइन उपलब्ध रहेंगे।

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