उपभोक्ता आयोग का आदेश

 

अनोखा तीर, हरदा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की गाईड लाईन के अनुसार बैंकों द्वारा किसानों की फसल का बीमा करने के लिए किसानों के केसीसी खाते से बीमा प्रीमियम राशि जमा करने के अलावा केन्द्र सरकार के पोर्टल पर किसानों से संबंधित जानकारी भी भेजना होती है, ऐसा नहीं करने पर किसान फसल बीमा राशि से वंचित हो जाते हैं। उपभोक्ता आयोग हरदा में प्रकरण दर्ज करने के बाद ऐसे 13 किसानों को बीमा कंपनी व बैंक द्वारा संयुक्त रूप से फसल बीमा राशि देने के आदेश उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष न्यायाधीश जेपी सिंह व सदस्य श्रीमती पांडेय ने दिया है। एडवोकेट दिनेश यादव ने बताया कि ग्राम रोलगांव, कड़ोलाराघौ, सोमगांवकलां व कुकरावद के 13 किसानों से बैंक ने बीमा प्रीमियम राशि तो जमा करा ली, मगर पोर्टल पर जानकारी दर्ज नहीं करने के कारण किसान फसल बीमा राशि से वंचित हो गए। आयोग द्वारा दिए गए आदेश के अनुसार भारतीय स्टेट बैंक हरदा, बैंक ऑफ इंडिया खिरकिया व पंजाब नेशनल बैंक हरदा द्वारा बीमा कंपनी के साथ संयुक्त रूप से इन किसानों को लगभग 6 लाख रूपये की बीमा राशि दी जाएगी।

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