-11 खण्डपीठों का गठन, आपसी सहमति से निपटेंगे मामले
अनोखा तीर, हरदा। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार तथा प्रधान जिला न्यायाधीश व अध्यक्ष श्री अरविंद रघुवंशी के मार्गदर्शन में 13 दिसम्बर को जिला न्यायालय हरदा तथा तहसील न्यायालय खिरकिया एवं टिमरनी में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। नेशनल लोक अदालत में जिला न्यायालय हरदा में 9 तथा टिमरनी एवं खिरकिया में 1-1 न्यायिक खण्डपीठों का गठन किया गया है। खण्डपीठों में द्वारा न्यायालयों में लंबित राजीनामा योग्य सिविल प्रकरण तथा शमनीय अपराधिक प्रकरणों को राजीनामें के माध्यम से निराकृत किया जाएगा। नेशनल लोक अदालत में प्रीलिटिगेशन स्तर पर विद्युत विभाग, नगरपालिका, बैंको, फायनेंस कंपनियों आदि से संबंधित प्रकरणों को वाद के न्यायालय में दायर होने से पहले ही निराकृत किया जाएगा। इस संबंध में विद्युत विभाग एवं नगर पालिका द्वारा जलकर, संपत्तिकर के प्रकरणों में राजीनामें को बढावा देने हेतु छूटें जारी की गई हैं। इनका लाभ आमजन केवल नेशनल लोक अदालत में ही प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही लोक अदालत में निपटने वाले प्रकरणों में अपील का प्रावधान नहीं है, जिससे यदि किसी व्यक्ति का प्रकरण लोक अदालत में निराकृत होता हैं, तो वह हमेशा के लिए उस प्रकरण से मुक्त हो जाता है तथा उसे उसके द्वारा जमा की गई कोर्ट फीस भी वापिस हो जाती है। इस प्रकार लोक अदालत में निराकृत होने वाले प्रकरणों में पक्षकारगणों के धन एवं समय की बचत होती हैं, साथ ही उसे विवादों से निजात भी मिल जाती है। सभी आमजन से अपील की गई है कि वे 13 दिसंबर 2025 को प्रात: 10:30 बजे से आयोजित होने वाली लोक अदालत में अपने प्रकरणों का निपटारा करें तथा प्रकरणों से हमेशा के लिये मुक्ति पाते हुए अपने धन व समय की बचत करें।
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