अनोखा तीर, हरदा। जिला न्यायालय, हरदा में 13 दिसंबर 25 को आयोजित होने वाली वर्ष 2025 की अंतिम नेशनल लोक अदालत में पक्षकारों को लोक अदालत के आयोजन की जानकारी देने के उद्देश्य से प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरदा अरविंद रघुवंशी द्वारा 9 दिसंबर को प्रचार वाहन रथ को हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया जाएगा। नालसा, नई दिल्ली और मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देशानुसार एवं प्रधान जिला न्यायाधीश व अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरदा अरविंद रघुवंशी के मार्गदर्शन में पूरे जिले में लंबित प्रकरणों तथा प्री-लिटिगेशन प्रकरणों का निराकरण किए जाने हेतु 13 दिसंबर को वर्ष की अंतिम नेशनल लोक अदालत का आयोजन जिला न्यायालय, हरदा तथा तहसील न्यायालय, टिमरनी और खिरकिया में किया जाएगा। इस संबंध में सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरदा, चंद्रशेखर राठौर द्वारा अवगत कराया गया कि नेशनल लोक अदालत में न्यायालयों में लंबित राजीनामा योग्य सिविल और आपराधिक शमनीय प्रकरण, पराक्रम्य अधिनियम की धारा 138 के तहत प्रकरण, बैंक रिकवरी संबंधी मामले, एमएसीटी प्रकरण (मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति दावा), वैवाहिक प्रकरण, श्रम विवाद प्रकरण, भूमि अधिग्रहण के प्रकरण, विद्युत बिल जलकर, चोरी के मामलों को छोड़कर सम्पत्तिकर बिल संबंधी प्रकरण, सेवा मामलें जो सेवा निवृत्ति लाभों से संबंधित है, राजस्व तथा अन्य सभी प्रकार के राजीनामा योग्य, प्री-लिटिगेशन (मुकदमा पूर्व) प्रकरणों का निराकरण किया जावेगा। उन्होंने आमजन से नेशनल लोक अदालत में दी जाने वाली छूट का लाभ प्राप्त कर राजीनामा योग्य प्रकरण का निराकरण लोक अदालत के माध्यम से करने की अपील की।
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